वापस - समूह बीमा योजना - समूह ( सावधि ) बीमा योजना.
 

( अ ) योजना की प्रकृति :

समूह ( सावधि ) बीमा योजना लोगों के समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है ! यह योजना सामूहिक स्तर पर चलायी जाती है और एसकी लागत भी कम होती ! समूह ( सावधि ) बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है , लेकिन स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तूत करना अनिवार्य है ! योजना के अंतर्गत सिर्फ मृत्यु पर बीमा लाभ मिलते है और बीमा अवधि के अंत में किसी तरह का परिपक्वता लाभ नही दिया जाता !

( ब ) देय प्रीमियम :

समूह ( सावधि ) बीमा योजना आजकल एक वर्ष में नवीनीकृत की जा सकने वाली समूह( सावधि ) बीमा योजना ( ओ.वाई.आर.जी.टी.ए ) के अंतर्गत दी जाती है ! एल .आई.सी.उस समूह के लोगों की संख्या और उनकी आयु वर्गीकरण में परिवर्तन के आधार पर हर वर्ष वार्षिक नवीनीकरण तिथि पर प्रीमियम लिती है!

( स ) अलग - अलग योजनाऐ :

समूह ( सावधि ) बीमा योजनाऐ कई तरह् की है ! ये योजनाऐ समूह के सभी सदस्यों को एक सी बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकती है अथवा अलग - अलग सदस्यों को अलग - अलग प्रकार की सुरक्षा दे सकती है ! जैसे बकाया आवासीय ऋण या वाहन हेतु लिए गये अगिम भुगतन , या कुछ और हितलाभ ( जैसे पेंशन और भविस्यनिधि ) ! इन योजनाओ के साथ दुहरा दुर्घट्ना लाभ, गंभीर रोग हितलाभ ,विकलांगता हितलाभ भी संलग्न हो सकते है !

( द ) विबिन्न समूह बीमा योजनाओ की सामान्य विशेष्ताएं :

इस तरह की योजनाओं में पूरा प्रीमियम नियोक्ता भरता है अथवा नोड्ल एजेंसी भरती है ! यह योजना अंशदायी भी हो सकती है, अर्थात सदस्य इसमें अपना अंशदान कर सकते है !

दुहरा दुर्घटना हितलाभ, अर्थात बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर समूह बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिवा , प्रीमियम के भुगतान पर ( स्थायी विकलांगता हितलाभ के बिना ही ) बीमा धनराशि से दुहरी राशि का भुगतान किया जा सकता है !

ई.डी.एल.आई.एस. के स्थान पर समूह बीमा योजना के अंतर्गत बीमा मिलने की शर्त यह है बीमा कराने के इच्छुक भविषयनिधि योजना के सदस्य हों ! नियोकता - नियोजित समूहों की अन्य समूह बीमा योजनाओ के अंतर्गत श्र्त यह है कि सदस्य प्रवेश तिथि के दिन अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित नहो ! तमाम गैर - नियोक्ता कर्मचारी समूहो को समूह बीमा योग्यता की मूल शर्त यह है कि प्रवेश तिथि के दिन सदस्य का स्वास्थ्यठीक हो !

पॉलिसी प्रारंभ होने और उसके बाद के हर वार्षिक नवीनीकरण के दिन पॉलिसी धारक समूह को हर सदस्य की बाबत एल.आई.सी. की पें एवं स.यो.इकाई को जानकारिया और समय - समय पर उसमे शामिल होने वाले नये सदस्यों के ब्योरे भेजने होटल है ! विस्तृत एक वार्षिक नवीनीकृत समूह सावधि बीमा आकलन प्रत्येक वार्षिक नवीनीकरण तिथि को किया जाएगा !

जब कोई बीमा भुगतान दावा देय होता है ! तो संबंधित सदस्य के बारे में विस्तृत जांकारियों के साथ दावा प्रपत्र तथा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भेजना होता है !

हर समूह बीमा योजना से संबंधित ब्योरे एल.आई.सी. की पें . एवं स.यो. इकाई से प्राप्त किये जा सकते है !