समूह ( सावधि ) बीमा योजना लोगों के समूह
को बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना
है ! यह योजना सामूहिक स्तर पर चलायी जाती
है और एसकी लागत भी कम होती ! समूह ( सावधि
) बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान
की जाती है , लेकिन स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाणपत्र
प्रस्तूत करना अनिवार्य है ! योजना के अंतर्गत
सिर्फ मृत्यु पर बीमा लाभ मिलते है और बीमा
अवधि के अंत में किसी तरह का परिपक्वता
लाभ नही दिया जाता !
समूह ( सावधि ) बीमा योजना आजकल एक वर्ष
में नवीनीकृत की जा सकने वाली समूह( सावधि
) बीमा योजना ( ओ.वाई.आर.जी.टी.ए ) के अंतर्गत
दी जाती है ! एल .आई.सी.उस समूह के लोगों
की संख्या और उनकी आयु वर्गीकरण में परिवर्तन
के आधार पर हर वर्ष वार्षिक नवीनीकरण तिथि
पर प्रीमियम लिती है!
समूह ( सावधि ) बीमा योजनाऐ कई तरह् की
है ! ये योजनाऐ समूह के सभी सदस्यों को
एक सी बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकती है अथवा
अलग - अलग सदस्यों को अलग - अलग प्रकार
की सुरक्षा दे सकती है ! जैसे बकाया आवासीय
ऋण या वाहन हेतु लिए गये अगिम भुगतन , या
कुछ और हितलाभ ( जैसे पेंशन और भविस्यनिधि
) ! इन योजनाओ के साथ दुहरा दुर्घट्ना लाभ,
गंभीर रोग हितलाभ ,विकलांगता हितलाभ भी
संलग्न हो सकते है !
1 . प्रीमियम :
इस तरह की योजनाओं में पूरा प्रीमियम नियोक्ता
भरता है अथवा नोड्ल एजेंसी भरती है ! यह
योजना अंशदायी भी हो सकती है, अर्थात सदस्य
इसमें अपना अंशदान कर सकते है !
2. दुहरा दुर्घटना हितलाभ :
दुहरा
दुर्घटना हितलाभ, अर्थात बीमित व्यक्ति
की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर समूह
बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिवा , प्रीमियम
के भुगतान पर ( स्थायी विकलांगता हितलाभ
के बिना ही ) बीमा धनराशि से दुहरी राशि
का भुगतान किया जा सकता है !
3 . योज्यता :
ई.डी.एल.आई.एस. के स्थान पर समूह बीमा
योजना के अंतर्गत बीमा मिलने की शर्त यह
है बीमा कराने के इच्छुक भविषयनिधि योजना
के सदस्य हों ! नियोकता - नियोजित समूहों
की अन्य समूह बीमा योजनाओ के अंतर्गत श्र्त
यह है कि सदस्य प्रवेश तिथि के दिन अस्वस्थता
के कारण अनुपस्थित नहो ! तमाम गैर - नियोक्ता
कर्मचारी समूहो को समूह बीमा योग्यता की
मूल शर्त यह है कि प्रवेश तिथि के दिन सदस्य
का स्वास्थ्यठीक हो !
4 . योजना का संचालन :
पॉलिसी प्रारंभ होने और उसके बाद के हर
वार्षिक नवीनीकरण के दिन पॉलिसी धारक समूह
को हर सदस्य की बाबत एल.आई.सी. की पें एवं
स.यो.इकाई को जानकारिया और समय - समय पर
उसमे शामिल होने वाले नये सदस्यों के ब्योरे
भेजने होटल है ! विस्तृत एक वार्षिक नवीनीकृत
समूह सावधि बीमा आकलन प्रत्येक वार्षिक
नवीनीकरण तिथि को किया जाएगा !
जब कोई बीमा भुगतान दावा देय होता है !
तो संबंधित सदस्य के बारे में विस्तृत जांकारियों
के साथ दावा प्रपत्र तथा उसका मृत्यु प्रमाण
पत्र भेजना होता है !
हर
समूह बीमा योजना से संबंधित ब्योरे एल.आई.सी.
की पें . एवं स.यो. इकाई से प्राप्त किये
जा सकते है !
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